कबीरधाम

बोड़ला में जप्त अनाज की जांच में नही मिला फोर्टीफाइड  राईस का अंश, मंडी एक्ट के तहत की जाएगी कार्यवाही

कवर्धा। बोड़ला विकासखंड में ग्राम शीतलपानी से आ रहे वाहन में अवैध अनाज होने की आशंका पर वाहन को जप्त किया गया। कलेक्टर  जनमेजय महोबे के संज्ञान में आने पर एसडीएम बोड़ला, खाद्य विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को जांच कर करवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर विभाग द्वारा जप्त वाहन में प्राप्त अनाज की जांच की गई।

खाद्य विभाग ने बताया कि वाहन में 25 बोरी चावल, 56 बोरी चना, 10 बोरी कुसुम एवं 05 बोरी कोड़हा बोरो में भरकर रखा गया था। वाहन नर्मदा प्रसाद साहू एवं उनके साथी मोहित धुर्वे द्वारा शीतलपानी से लेकर आने की जानकारी मिली। वाहन में लोडेड चावल पीडीएस का होने की आशंका के कारण वाहन में लोडेड चावल का रौण्डम सैम्पल लेकर विश्लेषण किया गया।

विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार चावल के लिये गये नमूना प्रतिनिधियों में फोर्टिफाईड राईस का अंश निरंक पाया गया। विभाग ने बताया कि बोड़ला क्षेत्र में नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से उचित मूल्य की दुकानों में अन्त्योदय, प्राथमिकता आदि राशनकार्डो में हितग्राहियों को वितरण के लिए पौष्टिक चावल के रूप में फोर्टिफाईड राईस का भण्डारण एवं वितरण किया जा रहा है। अतः प्लास्टिक के बोरो में रखे चावल में फोर्टिफाईड चावल के अंश नहीं पाये जाने के कारण यह पीडीएस अंतर्गत भण्डारित की जा रही एवं उपभोक्ताओं को वितरित की जा रही चावल होने के प्रमाण नही मिले है। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों से आपूर्ति की जाने वाले चावल जूट के बोरो में एवं उस पर एक फ्लैग जिसमें क्राप ईयर और चावल की किस्म तथा लॉट नम्बर एवं मिलर का नाम आदि जानकारी दर्ज होती है।

विभाग ने बताया कि नर्मदा प्रसाद साहू एवं उनके साथी मोहित धुर्वे मंडी बोर्ड के लाइसेंसधारी व्यापारी है लेकिन वर्तमान में लाइसेंस का नवीनीकरण नही होना पाया गया। वाहन स्वामी एवं वाहन चालक के पास खरीदी विक्री के लिए वैध मंडी अनुज्ञप्ति नहीं होने के कारण मंडी बोर्ड कवर्धा के द्वारा मंडी बोर्ड के तहत नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में वाहनमय सामग्री को आगामी जांच एवं कार्यवाही पर्यन्त जिला कृषि उपज मंडी की अभिरक्षा में सुरक्षरार्थ रखा गया है।

VIKASH SONI

Founder & Editor

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